नई दिल्ली- (भाषा) वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 18% का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण एएआर ने यह व्यवस्था दी गई है। एएआर की गोवा पीठ में वेंकटेंशन ऑटोमोबाइल्स की अपील पर यह व्यवस्था दी है ।वेंकटेशन ऑटोमोबाइल्स ने जाने जानना चाहा था कि क्या राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूएसी पर जीएसटी की छूट है। एएआर ने कहा की आवेदन द्वारा वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करना सेवा लेखा संहिता (एएससी)9991 (कराधान योग्य सेवाओं को सांकेतिक सूची के तहत नहीं आता। एएआर ने इस सेवा को अवशेष प्रविष्टि वाली सेवा मारते हुए इस पर 18% जीएसटी लगाए जाने की व्यवस्था दी है सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के लिए जिए पीयूसी की जरूरत होती है अब इस प्रमाणन का मतल है कि वाहनों के उत्सर्जन प्रदूषण नियमों के अनुरूप हैं और यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नही है ।